नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से मिली मंजूरी में कथित अनियमितताओं के संबंध में 23 अगस्त को सीबीआई के समक्ष पेश होने को कहा। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति डी.वाई.चंद्रचूड की पीठ ने कहा कि जब कार्ति चिदंबरम के साथ उनके वकील होंगे, लेकिन जिस कमरे में कार्ति से पूछताछ होगी, उनके वकील को उससे सटे दूसरे कक्ष में बिठाया जाएगा। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी और उन्हें सीबीआई के समक्ष पेश होने को कहा है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति डी.वाई.चंद्रचूड की पीठ ने कहा कि जब कार्ति चिदंबरम के साथ उनके वकील होंगे, लेकिन जिस कमरे में कार्ति से पूछताछ होगी, उनके वकील को उससे सटे दूसरे कक्ष में बिठाया जाएगा। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी है।
क्या है मामला:
ज्ञातव्य है कि सुप्रीम कोर्ट देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ जारी लुक आउट नोटिस के मामले में सुुनवाई कर रही है। कार्ति के खिलाफ यह नोटिस आईएनएक्स मीडिया को एफआईपीबी क्लीयरेंस देने में हुए कथित भ्रष्टाचार के मामले में जारी किया गया है।
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