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गोरक्षा के नाम पर हिंसा: सुप्रीम कोर्ट ने कहा पीडितों को मिले मुआवजा

नई दिल्ली। गोरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपना लिया है। गोरक्षकों की हिंसा मामले से जुडी याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि गोरक्षा के नाम पर हिंसा करने वालों को कानून के शिकंजे में लाने की जरूरत है। दरअसल आज शुक्रवार को सुप्रीम कोट ने पहलू खान की हत्या के मामले में सुनवाई की। ज्ञातव्य है कि राजस्थान के अलवर जिले में कथित गोरक्षकों ने पहलू खान को अप्रैल माह में पीट पीट कर हत्या कर दी थी। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में पीडितों को मुआवजा दिए जाने की भी जरूरत है।

कोर्ट ने कहा कि यह सभी राज्यों की जिम्मेदारी होगी कि वे गोरक्षा के नाम पर हुई हिंसा के पीडितों को मुआवजा दें। साथ ही कोर्ट ने राजस्थान, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक और यूपी सरकार को आदेश दिए कि वे शुक्रवार को ही अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट दाखिल करें। कोर्ट के आदेश परइन राज्यों ने अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट दाखिल कर दी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी।

पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई थी सख्ती:
ज्ञातव्य है कि गोरक्षा के नाम पर होने वाली हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी सख्ती दिखाते हुए राज्यों को निर्देश दिए थे। ज्ञातव्य है कि इस माह की शुरूआत में ही कोर्ट ने राज्यों से कहा था कि वे गोरक्षा के नाम पर होने वाली हिंसा को काबू करने के पर्याप्त कदम उठाएं और अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट दाखिल करें। साथ ही कोर्ट ने कहा था कि गोरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा की रोकथाम के लिए सभी राज्य हर जिले में एक सीनियर पुलिस अफसर तैनात करें।

पीट-पीट कर हत्या कर दी थी पहलू खान की:



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Web Title-States obliged to compensate victims and Cow vigilantes need to be brought to justice says SC
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