तो कानून ये मानकर चलता है 18 साल से कम उम्र की लडक़ी शारीरिक और मानसिक
तौर पर संबंध बनाने की सहमति देने के लिए परिपक्व नहीं है, तब कैसे 15 से
18 साल की शादीशुदा लडकी के साथ उसके पति के बनाये फिजिकल रिलेशन को रेप के
दायरे से बाहर रखा जा सकता है। ये भी पढ़ें - आस्था या अंधविश्वास! मात्र 11 रुपए में धुलते है ‘पाप’
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