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सुप्रीम कोर्ट का फैसला: नाबालिग पत्नी से जबरन शारीरिक संबंध बनाना रेप

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज नाबालिग पत्नी से शारीरिक संबंध बनाने पर बडा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि नाबालिग पत्नी से जबरन शारीरिक संबंध बनाना रेप माना जाएगा। ज्ञातव्य है कि इंडिपेंडेंट थॉट नाम की संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। इस याचिका में कहा गया था कि 15 साल से 18 साल नाबालिग लडक़ी की शिकायत पर पति पर रेप केस का केस दर्ज होना चाहिए।

साथ ही याचिका में नाबालिग पत्नी के साथ शारीरिक सम्बन्ध को रेप ना मानने वाली आईपीसी की धारा 375(2) को रद्द करने की मांग की गई थी। कोर्ट में इस संबंध में दलील दी गई थी कि जब भारतीय कानून के मुताबिक 18 से कम उम्र की लडकी के साथ उसकी मर्जी से बने संबंध को भी बलात्कार माना जाता है,

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Web Title-Physical relation with minor wife is to be considered rape says Supreme Court
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