नई दिल्ली। शाहीन बाग में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) द्वारा विध्वंस अभियान को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
वरिष्ठ अधिवक्ता पी. वी. सुरेंद्रनाथ ने न्यायमूर्ति बी. आर. गवई के साथ ही न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष शाहीन बाग विध्वंस मामले का उल्लेख किया। इस पर पीठ ने मौखिक रूप से कहा, मामला सूचीबद्ध होने पर विध्वंस क्यों होता है..। सुबह प्रधान न्यायाधीश ने जहांगीरपुरी विध्वंस पर विचार कर रही पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करने के लिए वकील से कहा था।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि जहांगीरपुरी में नगर निगम द्वारा किया गया विध्वंस दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसरण में किया गया था।
मेहता ने कहा कि उन्हें शाहीन बाग के मामले की जानकारी नहीं है और उन्होंने कहा कि वह व्यक्तिगत कारणों से दोपहर 2 बजे हाजिर नहीं रह सकते। इसके बाद जस्टिस राव ने कहा कि किसी और को वहां रहने के लिए कहें। पीठ ने मौखिक रूप से कहा, अगर कुछ होता है तो लोगों की रक्षा करें।
संक्षिप्त सुनवाई के बाद, पीठ ने वकील से प्रतिवादी को कागजात देने के लिए कहा और दोपहर 2 बजे मामले को उठाने के लिए सहमत हो गई।
दिल्ली प्रदेश रेहड़ी पटरी खोमचा हॉकर्स यूनियन द्वारा अपने महासचिव के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादी नंबर 1 नगर निगम (एसडीएमसी) की राजनीतिक कार्यकारिणी दुर्भावनापूर्ण रूप से एक राजनीतिक गेम प्लान में शामिल है। प्रतिवादी की पूरी कार्रवाई पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से मनमानी है और कानून की किसी भी उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है।
याचिका में कहा गया है कि दक्षिण दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले/काम करने वाले लोगों को उचित कारण बताओ नोटिस दिए बिना और सांस लेने का भी समय दिए बिना (उतावलेपन में), प्रतिवादियों ने अपने कीमती संवैधानिक अधिकारों और जीवन के अधिकार से वंचित इमारतों को ध्वस्त करने का प्रस्ताव रखा है। इसमें कहा गया है, अधिकारियों ने इमारतों के मालिकों/रहने वालों को कारण बताने के लिए वैधानिक नोटिस जारी नहीं किया है। उन्हें कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है कि भवनों के निवासियों/मालिकों द्वारा अतिक्रमण कैसे किया गया है।
--आईएएनएस
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