नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के 20 विधायकों को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। लाभ के पद मामले में अयोग्य ठहराए गए आप के 20 विधायकों के मामले में कोर्ट ने चुनाव आयोग की सिफारिश को खारिज कर दिया है। साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि विधायकों की याचिका पर दोबारा सुनवाई हो। आप नेता अलका लांबा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि सभी 20 विधायक बने रहेंगे, उन लोगों को मुंह की खानी पड़ी है जो सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे थे। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
इससे पहले जस्टिस संजीव खन्ना और चंदर शेखर की पीठ ने विधायकों, चुनाव आयोग और अन्य पार्टियों द्वारा अपनी-अपनी बहस पूरी करने के बाद 28 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दें कि आप के 20 विधायकों को लाभ के पद पर होने के कारण अयोग्य ठहराने जाने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आप विधायकों ने केंद्र की अधिसूचना को रद्द करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। विधायकों के वकील ने तर्क दिया था कि यह अधिसूचना स्वाभाविक रूप से न्याय का घोर उल्लंघन है क्योंकि निर्वाचन आयोग ने मामले में अत्यधिक जल्दबाजी में और याचिकाकर्ताओं को निष्पक्ष सुनवाई का अवसर दिए बिना ही इस मामले में फैसला ले लिया।
निर्वाचन आयोग द्वारा आप विधायकों को अयोग्य ठहराने की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से की गई अनुशंसा के बाद कानून व न्याय मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर दी थी कि राष्ट्रपति ने आप के 20 विधायकों को अयोग्य करार देने को मंजूरी दे दी थी। अयोग्य करार दिए गए विधायकों में अलका लांबा, आदर्श शास्त्री, संजीव झा, राजेश गुप्ता, कैलाश गहलोत, विजेंद्र गर्ग, प्रवीन कुमार, शरद कुमार, मदन लाल खुफिया, शिव चरण गोयल, सरिता सिंह, नरेश यादव, राजेश ऋषि, अनिल कुमार, सोम दत्त, अवतार सिंह, सुखवीर सिंह डाला, मनोज कुमार, नीतिन त्यागी और जरनैल सिंह शामिल थे।
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