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आबकारी नीति मामला : अदालत ने सिसोदिया की ईडी हिरासत 5 दिन और बढ़ाई

Excise policy case: Court extends Sisodias ED custody for 5 more days - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत पांच दिनों के लिए बढ़ा दी है। 26 फरवरी को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उन्हें गिरफ्तार करने के बाद, ईडी ने 9 मार्च को सिसोदिया को भी इसी मामले में गिरफ्तार किया था। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष जज एमके नागपाल को ईडी ने बताया कि सिसोदिया की हिरासत के दौरान अहम जानकारियां सामने आई हैं और उनका अन्य आरोपियों से आमना-सामना कराया जाना है। ईडी ने अदालत को बताया कि सिसोदिया के ईमेल और मोबाइल आदि से भारी मात्रा में डेटा का भी फोरेंसिक विश्लेषण किया जा रहा है।

हालांकि, सिसोदिया के वकील ने केंद्रीय एजेंसी की रिमांड याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अपराध की आय के संबंध में एजेंसी की ओर से कानाफूसी नहीं है, जो मामले के लिए मौलिक है। सिसोदिया के वकील ने आगे तर्क दिया कि हिरासत के विस्तार की मांग करने का कोई औचित्य नहीं था और सिसोदिया को उनकी सात दिनों की हिरासत के दौरान केवल चार लोगों के साथ सामना कराया गया था।

कोर्ट ने 10 मार्च को सिसोदिया को ईडी की हिरासत में भेजा था, जो शुक्रवार को खत्म हो गया था। अदालत ने सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई 21 मार्च के लिए टाल दी थी, इसी मामले में सीबीआई जांच कर रही है। सुनवाई के दौरान, ईडी ने यह कहते हुए उनकी 10 दिन की हिरासत की मांग की थी कि उन्हें कार्यप्रणाली, पूरे घोटाले का पता लगाने और कुछ अन्य लोगों के साथ सिसोदिया का सामना कराने की आवश्यकता है।

ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने दावा किया कि सिसोदिया मनी लॉन्ड्रिंग नेक्सस का हिस्सा थे। हुसैन ने प्रस्तुत किया था कि यह नीति यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई थी कि कुछ निजी संस्थाओं को भारी लाभ मिले और दिल्ली में 30 प्रतिशत शराब कारोबार संचालित करने के लिए सबसे बड़े कार्टेल में से एक बनाया गया था।

रेस्तरां एसोसिएशन और सिसोदिया के बीच हुई बैठकों का हवाला देते हुए ईडी ने आरोप लगाया कि शराब पीने और अन्य चीजों की कानूनी उम्र को कम करने जैसी आबकारी नीति में रेस्तरां को छूट दी गई थी। केंद्रीय एजेंसी ने तर्क दिया कि सिसोदिया ने सबूत नष्ट कर दिए थे। एजेंसी ने दावा किया था, एक साल के भीतर 14 फोन नष्ट और बदले गए हैं।

ईडी के वकील ने प्रस्तुत किया था, सिसोदिया ने दूसरों द्वारा खरीदे गए फोन और सिम कार्ड का इस्तेमाल किया है जो उनके नाम पर नहीं हैं ताकि वह इसे बाद में बचाव के रूप में इस्तेमाल कर सके। यहां तक कि उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया फोन भी उनके नाम पर नहीं है।

ईडी ने आरोप लगाया था कि सिसोदिया शुरू से ही टालमटोल करते रहे हैं। आबकारी नीति बनाने के पीछे साजिश थी। ईडी ने अदालत में तर्र्क दिया था कि साजिश को विजय नायर ने अन्य लोगों के साथ मिलकर समन्वित किया था और थोक विक्रेताओं के लिए असाधारण लाभ मार्जिन के लिए आबकारी नीति लाई गई थी।

6 मार्च को न्यायाधीश नागपाल ने सीबीआई मामले में सिसोदिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, और उन्हें राष्ट्रीय राजधानी की तिहाड़ जेल में रखा गया। न्यायाधीश ने उन्हें 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजने से पहले सीबीआई को सात दिनों के लिए रिमांड दिया था।(आईएएनएस)

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Web Title-Excise policy case: Court extends Sisodias ED custody for 5 more days
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