नई दिल्ली। 2जी स्पेक्ट्रेम मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा सहित सभी 19 आरोपियों को नोटिस जारी किया है। सीबीआई की अदालत के फैसले के खिलाफ अपील किए जाने बाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किए है। कोर्ट में इस मामले को लेकर अगली सुनवाई 26 मई को होगी। हाई कोर्ट ने इसके साथ ही ईडी की ओर से जब्त की गई 223 करोड़ रुपये की संपत्ति पर फिलहाल यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
देश का सबसे बड़ा घोटाला माने जाने वाले 2जी स्पेक्ट्रम स्कैम में सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और द्रमुक सांसद कनिमोझी को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया था। इसके बाद ईडी ने इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
आपको बता दें कि राजा और कनिमोझी के अलावा जज ओ पी सैनी ने शाहिद बलवा, विनोद गोयनका, आसिफ बलवा, राजीव अग्रवाल, करीम मोरानी, पी अम्रीथम और शरद कुमार को भी बरी कर दिया था।
ईडी ने अपनी चार्जशीट द्रमुक सुप्रीमो करुणानिधि की पत्नी दयालुअम्मल को भी आरोपी बनाया था, जिन पर अएसटीपीएल के जरिए 200 करोड़ रुपये का भुगतान करने और उसे डीएमके के चलाए जा रहे चैनल कैलंगर टीवी में लगाने का आरोप है।
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