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SC ने दिया 70 की उम्र के हज यात्रियों के लिए ‘विशेष कोटे’ का निर्देश

Earmark separate quota for Haj aspirants aged 70 and above: Supreme Court - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 70 या इससे ज्यादा के उम्र के हज यात्रियों के लिए विशेष कोटा निर्धारित करने और पांच या इससे अधिक बार हज यात्रा के लिए आवेदन कर चुके 65 से 69 वर्ष के लोगों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि जो व्यक्ति 70 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं, उन्हें एक अलग विशेष कोटा दिया जाए और 65 से 69 वर्ष की उम्र के वे लोग जिन्होंने पांच या इससे अधिक बार हज के लिए आवेदन किया है, उन्हें प्राथमिकता दी जाए।

शीर्ष अदालत ने यह निर्देश केरल हज समिति की उस याचिका पर दिया है जिसमें राज्य के हज यात्रियों के लिए ज्यादा कोटे की मांग की गई है। हज समिति ने कहा कि हज यात्रा के लिए ज्यादा आवेदक हैं और इनमें से सबको अनुमति नहीं दी जा सकती।

समिति ने इस मामले में बिहार का उदाहरण दिया और कहा कि वहां हज यात्रियों के लिए ज्यादा कोटा है, लेकिन राज्य इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है क्योंकि वहां इतने आवेदक नहीं हैं। अदालत ने इस मामले की अंतिम सुनवाई 10 जुलाई के लिए मुकर्रर की है।

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Web Title-Earmark separate quota for Haj aspirants aged 70 and above: Supreme Court
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