लाभ के पद मामले में चुनाव आयोग द्वारा 20 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के बाद आम आदमी पार्टी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लेकिन दुर्भाग्यवश पार्टी को वहां भी मुंह की खानी पड़ी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी को फटकार लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। हाईकोर्ट ने कहा कि वक्त रहते आप विधायक चुनाव आयोग के नोटिस और बुलावे पर क्यूं नहीं गए। अब जब उन पर कार्रवाई की गई तो हायतौबा मचा रहे हैं।
पूरा मामला-
शुक्रवार को लाभ के पद मामले में चुनाव आयोग ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका दिया। चुनाव आयोग ने लाभ के पद मामले में आप के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया। इसके बाद चुनाव आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेज दी। आप के 20 विधायकों की सदस्यता रहेगी या जाएगी, इस पर अंतिम फैसला राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को करना है।
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