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कार्ति की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

Delhi High Court reserves order on Karti Chidambaram bail plea - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायाधीश एस.पी गर्ग ने अभियोजन पक्ष के साथ-साथ बचाव पक्ष के वकील की दलीलें सुनने के बाद याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
 
कार्ति चिदंबरम के वकील ने अदालत के समक्ष दलील दी कि उनके मुवक्किल ने जांच के दौरान पूरा सहयोग किया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने यह कहते हुए कार्ति को जमानत देने का विरोध किया कि उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया और मामले के गवाहों को प्रभावित किया।

हालांकि, एजेंसी ने गवाहों के नाम नहीं बताए। सीबीआई ने कहा कि कार्ति को जमानत दी गई तो वह साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। विशेष अदालत ने सोमवार को कार्ति चिदंबरम को 24 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा था।

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Web Title-Delhi High Court reserves order on Karti Chidambaram bail plea
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