नई दिल्ली। तीन तलाक पर ऐतिहासिक फैसला दिए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट अब इस्लाम में प्रचलित बहुविवाह और निकाह हलाला की सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ इन दोनों मामलों की सुनवाई करेगा। कोर्ट में दायर चार याचिकाओं में बहुविवाह और हलाला को असंवैधानिक करार दिए जाने की मांग की गई है। याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और विधि आयोग को नोटिस जारी किया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
आपको बता दें कि मुस्लिमों में प्रचलित ट्रिपल तलाक को खत्म करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने बहुविवाह और निकाह हलाला के मामले की सुनवाई के विकल्प को खुला रखा था। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा इन बहुविवाद और निकाह हलाला की सुनवाई के लिए एक नई संवैधानिक पीठ का गठन किया जाएगा।
बहुविवाह जहां मुस्लिमों को चार शादियां करने की इजाजत देता है वहीं निकाल हलाला वह प्रक्रिया है, जब कोई मुस्लिम महिला तलाक के बाद अपने तलाकशुदा पति से फिर से शादी करना चाहे तो उसे किसी अन्य पुरुष के साथ शादी करनी पड़ती है।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अगस्त में ऐतिहासिक फैसले में तलाक-ए-बिद्दत को असंवैधानिक घोषित किया था। साथ ही कहा था कि यह धर्म का अभिन्न अंग नहीं है। उस वक्त कोर्ट में बहुविवाह और निकाह हलाला का मुद्दा भी था, लेकिन कोर्ट ने इन पर बाद में विचार करने की बात कही थी।
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