नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने बुधवार को 2जी स्पेक्ट्रम
आवंटन मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए
राजा,डीएमके की राज्यसभा सदस्य कनिमोझी के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। सीबीआई
के विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी ने कहा कि फैसला 15 जुलाई को सुनाया जाएगा।
सीबीआई अदालत ने अभियोजन तथा बचाव पक्षों को पांच जुलाई तक लिखित प्रतिवेदन
पेश करने का निर्देश दिया, जिस दिन अगर जरूरत पडी तो स्पष्टीकरण मांगा
जाएगा। जांच एजेंसी के मुताबिक तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा दूरसंचार
कंपनियों को 2जी स्पेक्ट्रम के आवंटन के वक्त पक्षपात कर रहे थे, जिसके
कारण सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ।
सीबीआई के आरोप पत्र के मुताबिक डीबी समूह से कलैगनार टेलीविजन के खाते में
200 करोड रूपये स्थानांतरित किए गए, जो स्वान टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड को
आवंटित किए गए स्पेक्ट्रम के बदले में रिश्वत की रकम थी।
आरोप पत्र के
मुताबिक राजा, कनिमोझी, डीएमके अध्यक्ष एम करूणानिधि की पत्नी दयालु अम्मल
तथा अन्य ने साजिश रची, जिससे 200 करोड रूपये की कमाई की गई। मामले में
राजा सहित सभी आरोपी जमानत पर जेल से बाहर हैं।
(आईएएनएस)
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