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बाबरी विध्वंस: SC ने स्वीकारी CBI की याचिका, आडवाणी, जोशी पर चलेगा केस

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी विध्वंस केस में बुधवार को भाजपा और विहिप के बड़े नेताओं को तगड़ा झटका दिया है। सर्वोच्च अदालत ने आदेश दिया है कि अयोध्या में बाबरी ढांचा के विध्वंस मामले में बीजेपी के बड़े नेताओं लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत बाकी आरोपियों पर आपराधिक साजिश (धारा 120बी) के तहत मामला चलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यह फैसला देते हुए कहा कि मामला ट्रायल जल्द पूरा किया जाए तथा डे-टु-डे सुनवाई की जाए। हालांकि राजस्थान का राज्यपाल होने के कारण कल्याण सिंह पर यह मुकदमा नहीं चल पाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस केस में चल रहे दो अलग-अलग मामलों को क्लब कर दिया जाए और रायबरेली में चल रहे केस को लखनऊ में ही चलाया जाए।
सर्वोच्च अदालत के इस फैसले का राजनीतिक असर भी देखने को मिल सकता है। यह फैसला ऐसे वक्त में आया है, जब जल्द ही राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाला है। आडवाणी और जोशी, दोनों ही राष्ट्रपति पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, जिन पर इस फैसले का गाज गिरना तय हो गई है। जहां तक कल्याण सिंह का सवाल है, चूंकि वह गवर्नर हैं, इसलिए उन पर मुकदमा नहीं चल सकता। हालांकि, कल्याण सिंह और केंद्रीय मंत्री उमा भारती पर पद छोडऩे का नैतिक दबाव बन सकता है। फैसला आने के बाद कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने उमा भारती और कल्याण सिंह के पद छोडऩे की मांग कर डाली है।

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Web Title-Babri Masjid demolition case: SC to pronounce verdict on senior BJP leaders today
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