नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्रसाद श्रीकांत पुरोहित की जमानत
याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा। आपको बता दें कि पुरोहित 2008 मालेगांव बम
विस्फोट मामले में मुख्य आरोपी है। इस विस्फोट में छह लोगों की मौत हो गई
थी। न्यायमूर्ति आर.के. अग्रवाल व न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे की पीठ ने
आदेश को सुरक्षित रखा। पुरोहित ने अदालत से कहा कि वह बीते नौ सालों से जेल
में हैं और वह जमानत पाने का हकदार है। पुरोहित ‘अभिनव भारत’ के गठन से
पहले सेना में था। अभिनव भारत का गठन उसने हिंदू राष्ट्र की लड़ाई के लिए
किया था। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
घटना में अपने शामिल होने से इनकार करते हुए पुरोहित ने
अदालत से कहा कि अगर यह मान भी लिया जाए कि उस पर लगाया गया बम की आपूर्ति
करने का आरोप सही है तो भी उसे जेल से बाहर होना चाहिए क्योंकि इस अपराध की
भी अधिकतम सजा सात साल है जो वह पहले ही काट चुका है।
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