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मालेगांव बम बलास्ट केस: आरोपी कर्नल पुरोहित को बडी राहत, मिली जमानत

नई दिल्ली। मालेगांव बम विस्फोट मामले में मुख्य आरोपही श्रीकांत पुरोहित को बडी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 2008 मालेगांव बम विस्फोट केस में कर्नल पुरोहित को जमानत दे दी है। ज्ञातव्य है कि इससे पहले 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल पुरोहित की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसले को सुरक्षित रख लिया था। जमानत याचिका में पुरोहित ने कोर्ट से कहा था कि वह बीते नौ सालों से जेल में हैं और वह जमानत पाने का हकदार है।

साथ ही उन्होंने घटना में शामिल होने से इनकार करते हुए कहा था कि अगर यह मान भी लिया जाए कि उस पर लगाया गया बम की आपूर्ति करने का आरोप सही है तो भी उसे जेल से बाहर होना चाहिए क्योंकि इस अपराध की भी अधिकतम सजा सात साल है जो वह पहले ही काट चुके हैं। वहीं एनआईए कर्नल पुरोहित की जमानत याचिका का विरोध किया था। एनआईए ने कहा था कि मालेगांव विस्फोट में उसके शामिल होने के साक्ष्य हैं।

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Web Title-2008 Malegaon Blast Case: Supreme Court Grants Bail To Lt Col Prasad Purohit
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