नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के 21 विधायकों के खिलाफ लाभ का पद रखने के मामले को खत्म करने के लिए विधायकों द्वारा दी गई अर्जी खारिज करने के निर्वाचन आयोग के फैसले का भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शनिवार को स्वागत किया और कहा कि उन्हें विधायक बने रहने का अब कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इन विधायकों में जरनैल सिंह पंजाब विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए राजौरी गार्डन सीट से पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। उपचुनाव में इस सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज की। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने यहां संवाददाताओं से कहा, दिल्ली उच्च न्यायालय के बाद निर्वाचन आयोग ने भी आप विधायकों को संसदीय सचिव के रूप में लाभ के पद का दोषी पाया। यह स्वागतयोग्य कदम है। भाजपा नेता ने कहा, ये विधायक अपने पद पर बने रहने का अब नैतिक व कानूनी अधिकार खो चुके हैं। तिवारी की टिप्पणी शुक्रवार को निर्वाचन आयोग के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उसने कहा है कि 21 विधायकों ने 13 मार्च, 2015 से आठ सितंबर, 2016 तक लाभ का पद रखा।
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