पटना। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव के पेट्रोल पंप का आवंटन शनिवार सुबह रद्द करने के भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के फैसले पर स्थानीय अदालत ने अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। बताया जा रहा है कि प्रभारी अवर न्यायाधीश ग्यारह जावेद अहमद खान ने मंत्री तेजप्रताप यादव की ओर से दाखिल किए गए टाइटल सूट में अलग से दाखिल निषेधाज्ञा आवेदन पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
इसके साथ ही स्थानीय अदालत ने भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को पेट्रोल आवंटन के मामले में 23 जून 2017 तक यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है। तेजप्रताप यादव के वकील एस.डी. यादव ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, ‘उप न्यायाधीश 11, पटना ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें बीपीसीएल के एकपक्षीय आदेश पर अस्थायी रोक लगाई गई है।’ तेजप्रताप यादव राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालूप्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं।
अब्बास अंसारी पिता के जनाजे में शायद ही हो सकेंगे शामिल, लोगों ने कहा - जब राम रहीम को पैरोल तो...
पांच डॉक्टरों के पैनल ने किया अंसारी का पोस्टमार्टम,गाजीपुर में होगा सुपुर्द-ए-खाक
लालू की 'फिरकी' में फंसी कांग्रेस, कन्हैया, पप्पू, निखिल 'आउट'
Daily Horoscope