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30 वस्तुओं पर जीएसटी की दरों में कटौती, SUV और लग्जरी कारों पर बढ़ा सेस

हैदराबाद। आम इस्तेमाल की 30 वस्तुओं पर जीएसटी की दरों में शनिवार को कटौती की गई, जबकि मध्य और उच्च खंड की कारों पर सेस में बढ़ोतरी की गई। साथ ही रिटर्न दाखिल करने में आ रही तकनीकी गड़बडिय़ों को देखने के लिए एक पांच-सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। वस्तु एवं सेवा कर परिषद (जीएसटी) की यहां हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। इस बैठक में जुलाई का जीएसटीआर-1 रिटर्न दाखिल करने की तिथि 10 अक्टूबर तक बढ़ाने का भी फैसला किया गया है।

जीएसटी लागू करने के बाद हुई दूसरी समीक्षा बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि फिटमेंट समिति की सिफारिशों के बाद आम आदमी के इस्तेमाल के करीब 30 सामानों पर कर की दरों में कटौती की गई है, जिसमें रेनकोट, रबरबैंड, इडली-डोसा का घोल शामिल है। खादी स्टोर में मिलने वाले खादी कपड़ों को खादी और ग्रामोद्योग अधिनियम 1956 (केवीआईसी) के तहत जीएसटी से छूट दी गई है। वाहनों पर सेस की दरों में वृद्धि के बारे में उन्होंने कहा कि छोटी कारों (पेट्रोल और डीजल), हाइब्रिड कारों और 13 सीट वाले वाहनों की दरों में जहां कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, वहीं कुछ खंडों में सेस दरों में बढ़ोतरी की गई है।

उन्होंने कहा कि मध्यम खंड की कारों पर जीएसटी सेस में 2 फीसदी, बड़े खंड की कारों पर 5 फीसदी और एसयूवी पर 7 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। मंत्री ने कहा कि करदाताओं की तरफ से रिटर्न दाखिल करने में जीएसटी पोर्टल पर आ रही परेशानी की शिकायत की गई है। इसलिए परिषद ने तकनीकी गड़बडिय़ों को देखने के लिए पांच-सदस्यीय समिति का गठन किया है। उन्होंने कहा कि जुलाई का जीएसटीआर-1 दाखिल करने की तिथि रविवार को खत्म हो रही थी, जिसे 10 अक्टूबर तक एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।

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Web Title-gst council approved cess on cars under new tax regime
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