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दिल्ली में शादी का रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य

published: 16-04-2014

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में शादी के 60 दिन के भीतर इसका पंजीकरण जल्द ही अनिवार्य किया जाएगा और इसके उल्लंघन पर 1,000 रूपये के जुर्माने का प्रावधान होगा। पिछले साल दिसंबर में विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद विधेयक रद्द हो गया था। दिल्ली सरकार के राजस्व सचिव धर्मपाल ने कहा कि शादी का पंजीकरण अनिवार्य करने से संबंधित फैसले को प्रभाव में लाने के लिए अगले हफ्ते तक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। दिल्ली अनिवार्य विवाह पंजीकरण आदेश 2014 दिल्ली में होने वाली सभी शादियों पर लागू होगा चाहे वर वधू किसी भी जाति, पंथ और धर्म से ताल्लुक रखते हों। सरकार का राजस्व विभाग आवेदकों के लिए पारदर्शी एवं बाधारहित पंजीकरण प्रçRया सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही एक पोर्टल शुरू करेगा। धर्मपाल ने बताया कि एक तत्काल सेवा शुरू की जाएगी, जिसके तहत शुल्क के रूप में 10 हजार रूपये के भुगतान पर पंजीकरण प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर अंजाम दिया जाएगा। उपराज्यपाल नजीब जंग द्वारा मंजूर आदेश में कहा गया है कि विवाह के दिन तक 21 साल की उम्र पूरी करने वाले पुरूष और कम से कम 18 साल की उम्र की महिला, जिनमें से एक अनिवार्य तौर पर भारतीय हो,के बीच दिल्ली में होने वाली किसी भी शादी को पंजीकृत कराना आवश्यक होगा। धर्मपाल ने बताया कि सरकार ने 2006 में आए सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के अनुपालन में विवाह पंजीकरण को अनिवार्य करने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार ने 2012 में दिल्ली विवाह पंजीकरण विधेयक का मसौदा तैयार किया था, जो कुछ विधायकों की आपत्तियों के बाद सलेक्ट कमेटी को भेजा गया था।

English Summary: soon marriage registration will be mendatory in delhi
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