CP1
नई दिल्ली। अब ऎसी लडकियों को सावधान हो जाना चाहिए जो अपने प्रेमी के साथ भागने में सफल तो हो जाती है, लेकिन अब पिता की संपत्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं होगा और ना ही पिता की एफडी में कोई हक होगा। अगर कोई लडकी पारिवारिक और सामाजिक नियमों का उल्लंघन करती है और किसी के साथ भाग जाती है तो पिता को हक है कि वह उस पैसे को वापस ले सकता है जो उसने बेटी के खाते में जमा कराए थे। दिल्ली की एक ट्रायल कोर्ट ने पिता और पुत्री के बीच वित्तीय विवाद में फैसला सुनाते हुए यह फैसला सुनाया है। बेटी के खिलाफ कोर्ट में जाकर पिता ने मांग की थी कि बैंकों को आदेश दिया जाए कि जब तक एफडी मैच्योर नहीं हो जाती तब तक बैंक उसकी बेटी को पैसा निकालने न दें। पिता ने कहा कि उसकी बेटी रिश्तेदार के साथ भाग गई है। इसलिए वे नहीं चाहते कि बैंक उसकी बेटी को पैसा निकालने की अनुमति दें। वहीं, कोर्ट ने पिता के पक्ष में फैसला सुनाया है। खबरों के मुताबिक पिता ने बेटी के नाम तब स्टूडेंट खाता खुलवाया था जब वह नाबालिग थी। खाते में पिता रेगुरल अंतराल पर पैसे जमा कराते थे। लडकी अब बालिग हो गई है। जिस बैंक में खाता खुलवाया गया था उसे भी इस मामले में पक्षकार बनाया गया। ट्रायल के दौरान बैंक ने कहा कि बैंकिंग नियमों के मुताबिक जब नाबालिग वयस्क हो जाता है तब अभिभावक या वह व्यक्ति जिसने खाते में पैसे जमा करवाए हों वह उस पर दावा नहीं कर सकता। हालांकि बाद में बैंक ने कहा कि वह कोर्ट के फैसले का सम्मान करेगा।
मुख्तार अंसारी की मौत : पूर्वांचल के चार जिलों में अलर्ट, बांदा में भी बढ़ी सुरक्षा, जेल में अचानक बिगड़ी थी तबीयत
हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक कश्मीर में नजरबंद
शराब घोटाला मामला: एक अप्रैल तक ईडी की हिरासत में केजरीवाल
Daily Horoscope