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लोकपाल पर तत्काल फैसला नहीं:केंद्र

published: 24-04-2014

नई दिल्ली। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को गुरूवार को जानकारी दी कि वह लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति पर तत्काल कोई निर्णय नहीं लेगी। केंद्र ने इस ओर इशारा किया कि इस संबंध में निर्णय आम चुनावों के बाद बनने वाली नई सरकार पर छोडा जा सकता है। सॉलिसिटर जनरल मोहन परासरन ने न्यायमूर्ति आरएम लोढा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष पेश होते हुए कहा कि सरकार लोकपाल की नियुक्ति पर कोई निर्णय लेने की योजना नहीं बना रही है, जिसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई पांच मई तक के लिए स्थगित कर दी। पीठ ने कहा कि सरकार ने न्यायालय को भरोसा दिलाया है कि पांच मई तक कोई निर्णय नहीं किया जाएगा और सरकार के इस आश्वासन के बाद लोकपाल की नियुक्ति की प्रçRया को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर अंतरिम आदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

English Summary: centre tells SC, no hurry to appoint lokpal
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