मुंबई में बसी मॉडल प्रीति जैन को फिल्मकार मधुर भंडारकर की हत्या की साजिश रचने का दोषी करार देकर तीन साल की कैद की सजा सुनाई गई है। प्रीति जैन वही मॉडल हैं, जिन्होंने मधुर भंडारकर पर रेप का आरोप लगाया था। मुंबई की एक अदालत ने प्रीति जैन को वर्ष 2005 में मधुर भंडारकर की हत्या करने के लिए गैंगस्टर अरुण गवली के गुर्गे नरेश परदेशी को पैसे देने का दोषी करार दिया है। गौरतलब है कि प्रीति ने इससे एक साल पहले मधुर भंडारकर के खिलाफ रेप का केस दर्ज करवाया था।
एक्ट्रेस और मॉडल प्रीति जैन और दो अन्य को मुंबई की अदालत ने मधुर भंडारकर की हत्या की साजिश रचने के आरोप में तीन साल की सजा सुनाई है। प्रीति जैन और दो अन्य पर भंडारकर की हत्या की साजिश रचने का आरोप था। प्रीति जैन ने 2004 में मधुर भंडारकर पर बलात्कार का आरोप लगाया था। प्रीति ने मधुर भंडारकर पर 4 साल में 16 बार शारीरिक संबंध बनाने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। 2006 में यह रिपोर्ट फाइल हुई, इसके बाद भंडारकर को 2007 में क्लीन चिट दे दी गई। प्रीति जैन ने हार नहीं मानी और अंधेरी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 2009 में अंधेरी कोर्ट ने मामले पर गौर फरमाते हुए इस रिपोर्ट को गलत ठहराया। कोर्ट ने जांच अधिकारी को फिर से रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा।
प्रीति द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर कोर्ट ने मामला सेशन कोर्ट में चलाने का आदेश दिया। सेशन्स कोर्ट के आदेश के खिलाफ भंडारकर सुप्रीम कोर्ट गए थे। नवंबर 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने फिल्मकार मधुर भंडारकर के खिलाफ बलात्कार के मामले को चलाने के मुंबई की सेशन्स कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया था।
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