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नई दिल्ली। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) नेता और मानवाधिकार कार्यकर्ता डॉ. विनायक सेन को कोर्ट ने शुक्रवार को देशद्रोह और साजिश रचने का दोषी करार दिया है। फैसले के तुरंत बाद सेन को गिरफ्तार कर लिया गया। रायपुर जिला एवं सेशन कोर्ट जज बीपी वर्मा ने शुक्रवार को उन्हें देश के खिलाफ युद्ध छे़डने, लोगों को भ़डकाने और प्रतिबंधित माओवादी संगठन के लिए काम करने को दोषी करार दिया। अभियोजन के मुताबिक डॉ. सेन प्रतिबंधित भाकपा-माओवादी संगठन का शहरों नेटवर्क ख़डा करने संलग्न थे। कोर्ट ने सेन के साथ ही दो अन्य नक्सलियों को भी राष्ट्रद्रोह के लिए दोषी करार दिया है। इनमें माओवादी चिंतक नारायण सान्याल और कोलकाता के व्यवसायी पीयूष गुहा हैं। इन्हें 2007 में गिरफ्तार किया गया था। तीनों को सजा का ऎलान बाद में किया जाएगा। पीयूष गुहा को घर-घर तलाशी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान उसके घर से नक्सल आंदोलन से संबंधित काफी दस्तावेज और पत्रिकाएं मिली थीं। गुहा और सेन पर सान्याल का संदेश छिपे हुए माओवादियों तक पहुंचाने का आरोप है। 58 वर्षीय सेन को नारायण सान्यास से संबंध रखने के आरोप में पुलिस ने 14 मई 2007 को बिलासपुर से उठाया था। बाद में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाने पर 2009 में रिहा कर दिया गया था। उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी। डॉ. सेन ने हाईकोर्ट से जमानत अर्जी रद्द हो जाने के बाद दिसंबर, 2007 में सुप्रीम कोर्ट में जमानत अर्जी पेश की थी, जो निरस्त कर दी गई थी। इसके बाद स्वास्थ्य का हवाला देते हुए मई, 2009 में फिर सुप्रीम कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी, जिसे मंजूर कर लिया गया था। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के फैसले के लिए 7 जनवरी, 2011 आखिरी तारीख निर्धारित कर दी थी। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने कोर्ट के फैसले का यह कहते हुए विरोध किया है कि अधिकारियों ने मेडिसिन में गोल्ड मेडलिस्ट सेन को गिरफ्तार किया। डॉ. सेन वामपंथी झुकाव वाले पीयूसीएल के उपाध्यक्ष हैं और उन्हें ग्लोबल राइट्स एंड ±यूमन राइट्स के लिए 2008 में जोनाथन मैन अवार्ड से सम्मानित किया गया था।
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